सोहनलाल वैष्णव. बोरुंदा (जोधपुर)
कस्बे के बीटन जाने वाली मुख्य सड़क पर पैतृक कब्जा सुदा में अनाधिकृत प्रवेश कर पटियां तोड़ कर चोरी कर ले जाने का मामला पांच लोगों पर बोरुंदा पुलिस थाना में दर्ज किया गया।
बोरुंदा थाना अधिकारी देवकिशन ने बताया कि मूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी बोरुंदा ने एक रिपोर्ट देकर बताया कि प्रार्थी बोरुंदा का मूल निवासी है प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों की पैतृक संपत्ति ग्राम बोरुंदा की आबादी सीमा में खसरा नंबर 1866/1 में प्लॉट संख्या 52 आया हुआ है जिसके चारों तरफ प्रार्थी द्वारा नींव खोदकर चार दिवारी का निर्माण करवाया जा रहा था तो नारायणराम पुत्र भागुराम भंवरिया जाति जाट निवासी भंवरियों की ढाणी बोरुंदा, रामकरण पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बोरुंदा व नाथूराम टायर वाला व अजीज अहमद पुत्र बसीर खान जाति मुसलमान निवासी जोधपुर रोड के पास सिपाहियों का मोहल्ला मेड़ता सिटी हाल निवासी बोरुंदा तथा रशीद अहमद पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान निवासी जोधपुर रोड के पास सिपाहियों का मोहल्ला मेड़ता सिटी हाल निवासी बोरुंदा अपने साथ 10-15 व्यक्तियों को लेकर आए तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वह अपने प्लाॅट का कब्ज़ा छोड़ दे अन्यथा जबरदस्ती रूप से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे जिस पर प्रार्थी द्वारा प्लॉट का पटा प्रस्तुत कर समझाईस की। लेकिन उक्त लोग नहीं माने दिनांक 22.02. 24 की बात है कि ये लोग एक राय होकर पार्टी के प्लाट संख्या 52 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आए तथा प्रार्थी की खड़ी की गई पटियां को तीन जेसीबी से तोड़ दिया तथा पार्टी द्वारा हाल ही में की गई तारबंदी को भी उक्त लोगों ने तोड़ दिया वह प्रार्थी के प्लाट में पड़े पत्थर जेसीबी से बिखेर कर अन्यत्र स्थान पर चुरा कर ले गए प्रार्थी के प्लाॅट में खाई खोद कर प्लॉट को खुर्द बुर्द कर दिया जैसे ही प्रार्थी को जानकारी हुई प्रार्थी भागा भागा अपने प्लॉट में गया उसे लोगों को रोका लेकिन उक्त लोग संख्या बल में ज्यादा होने से प्रार्थी को डरा धमका कर भगा दिया उक्त लोगों ने वापस दिनांक 22.2.2024 को रात्रि में करीबन 11:30 बजे फिर से प्रार्थी के प्लाॅट में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर 10-15 मजदूर लगाकर प्रार्थी का प्लाट में जबरन रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई। प्लाॅट कीमती होने के कारण उक्त लोगों के नियत में खोट आ गई प्रार्थी के प्लाॅट पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं।
थाना अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट के अनुसार धारा 447, 427, 506, 379 व 143 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर विस्तृत जांच मुख्य आरक्षी मनोज कुमार बैरवा ने शुरू की।
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