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Thursday, July 9, 2026, 5:02 am

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16 जिन्दा कारतुस के साथ हिस्ट्रीषीटर सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

राइजिंग भास्कर डॉट कॉम. जोधपुर

16 जिन्दा कारतुस के साथ हिस्ट्रीषीटर सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेन्द्र सिह ने बताया कि जिले भर मे अवैध हथियारो की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना शेरगढ़ ने अवैध कुल 16 जिन्दा कारतुस सहित अभियुक्त हीरसिंह पुत्र श्री नेणसिंह राजपूत उम्र 26 साल निवासी सतापाडा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जैसलमेर व श्रवणसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह राजपूत उम्र 25 साल निवासी भुर्जगढ पुलिस थाना फलसुण्‍ड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान के राज्यभर मे अवैध हथियारो की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी थानाधिकारियो तथा वृताधिकारियो को इसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार तस्करो को धरपक्कड के निर्देश दिये थे। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री नवाब खां के सुपरविजन मे श्री पदमदान वृताधिकारी वृत बालेसर के निर्देषन मे षिवराजसिंह उनिपु थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ के निर्देश पर श्री माधोसिंह सउनि मय़ जाब्ता द्वारा मुखबिर की सुचना पर अभियुक्तगणो को अवैध कुल 16 जिन्दा कारतुस सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्तगणों के कब्जा से एक मोटरसाईकल जब्त की। अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 3/25(1-क) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकऱण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तगणों से अवैध जिन्दा कारतुस सप्लाई बाबत् नेटवर्क के बारे मे गहनता से पुछताछ की जा रही है।
गिरफ्तार सुदा अभियुक्त हीरसिंह पुत्र श्री नेणसिंह राजपूत उम्र 26 साल निवासी सतापाडा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जैसलमेर व श्रवणसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह राजपूत उम्र 25 साल निवासी भुर्जगढ पुलिस थाना फलसुण्‍ड दोनो आर्ले दर्जे के बदमाष है तथा अभियुक्त हीरसिंह थाना मोहनगढ़ का हिस्ट्रीषीटर भी है जो कुछ दिन पूर्व ही जेल से रिहा हुआ है।

टीम का विवरण 

उक्त कार्यवाही व अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले षिवराजसिंह उनिपु, थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़, माधोसिंह सउनि, डुंगरसिंह हैड़ कानि, जीवनराम कानि, सावलाराम कानि, श्रवणलाल कानि, सुभाष कानि, रमेष कानि, कैलाष कानि, धन्नाराम कानि ड्राईवर को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor