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Sunday, October 18, 2026, 5:56 am

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सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का उठाएं लाभ

कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा सुरक्षा, दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलता है आर्थिक लाभ

दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA – PMSBY) केंद्र सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम खर्च में बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बैंक या डाकघर में पात्र बचत खाता रखने वाले व्यक्ति दुर्घटना के कारण मृत्यु या निर्धारित श्रेणी की दिव्यांगता होने पर बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपये है। यह योजना लोगों को अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से उत्पन्न आर्थिक संकट से बचाने में मदद करती है। इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने बैंक या डाकघर के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं।

प्रमुख तथ्य

  • ANNUAL PREMIUM: योजना का वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये है, जो खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है।
  • AGE LIMIT: 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति योजना से जुड़ सकते हैं।
  • INSURANCE COVER: दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।
  • PARTIAL DISABILITY: निर्धारित आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलता है।
  • ELIGIBILITY: पात्र बचत बैंक या डाकघर खाता होना आवश्यक है।
  • COVERAGE PERIOD: बीमा कवर सामान्यतः 1 जून से 31 मई तक रहता है।
  • ENROLMENT: बैंक या डाकघर के माध्यम से आवेदन अथवा सहमति देकर योजना में शामिल हुआ जा सकता है।
  • IMPORTANT: बीमा लाभ योजना की निर्धारित शर्तों और दुर्घटना संबंधी पात्रता के अधीन मिलता है।
Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor