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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में मांसपेशीय दुर्विकास (मस्क्युलर डायट्रोफी) पीडित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर क्रय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसके लिए निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक मनमीत कौर ने बताया कि इस योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के हर आयु के मूल निवासी को किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डायट्रोफी) से ग्रसित विशिष्ठ विकलांगता पीला अथवा नीला (येलो एंड ब्लू यूडीआईडी) दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना में योजना के संबंध में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशालय की वेबसाईट WWW.DSAP.RAJASTHAN.GOV.IN एवं जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
