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Sunday, August 23, 2026, 10:51 am

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मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर प्रशासन सख्त, चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

शिव वर्मा. जोधपुर 

मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आमजन, पक्षियों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझा, नायलॉन धागा एवं धातु निर्मित मांझे के उपयोग, भंडारण, बिक्री एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस आयुक्त जोधपुर ओम प्रकाश ने स्पष्ट किया कि लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन को बाधारहित बनाए रखने तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके प्लास्टिक व सिंथेटिक पदार्थ, जहरीले तत्व, लोहा, कांच आदि से विशेष रूप से निर्मित धातु मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि पक्षियों को पतंग से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 4 जनवरी से 28 फरवरी तक जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रभावशील रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेशों की पालना कर प्रशासन का सहयोग करें।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor