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Thursday, July 9, 2026, 5:21 am

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य

शेष 30 हजार 315 पेंशनर्स को 31 मई तक करवाना होगा सत्यापन
-समय पर सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन राशि होगी बाधित, आवेदन हो सकता है स्थायी रूप से निरस्त

सुनील वर्मा. जोधपुर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष रहे 30 हजार 315 पेंशनर्स को 31 मई तक अनिवार्य रूप से अपना सत्यापन करवाना होगा। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा नहीं हो पाएगी तथा संबंधित पेंशन आवेदन स्थायी रूप से निरस्त किए जा सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि जिले में कुल 3 लाख 39 हजार 702 पेंशनर्स पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 3 लाख 9 हजार 387 पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है, जो कुल पेंशनर्स का 91.08 प्रतिशत है। वहीं लगभग 30 हजार 315 पेंशनर्स द्वारा अभी सत्यापन करवाया जाना शेष है।

उन्होंने बताया कि शेष पेंशनर्स में 75 वर्ष से कम आयु के 22 हजार 960, 75 से 99 वर्ष आयु वर्ग के 7 हजार 272 तथा 99 वर्ष से अधिक आयु के 83 पेंशनर्स शामिल हैं। ई-मित्र, आइरिस स्कैन एवं फेस रिकॉग्निशन से हो सकेगा सत्यापन, मोबाइल ऐप एवं ओटीपी आधारित सुविधा भी उपलब्ध है।  संयुक्त निदेशक व्यास ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। पेंशनर्स ई-मित्र केंद्रों पर बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। जिन पेंशनर्स का बायोमैट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आइरिस स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है, जिससे वृद्ध एवं असहाय पेंशनर्स को सुविधा मिल सके।

व्यास ने बताया कि यदि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तथा वह संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जैसे विकास अधिकारी अथवा उपखंड अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो संबंधित अधिकारी पोर्टल पर लॉगइन कर पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor