आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कोई भी पात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, यही योजना का उद्देश्य
दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली।
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अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संचालित फीस माफी योजना (Fee Waiver Scheme) के तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस से राहत प्रदान की जाती है, ताकि आर्थिक अभाव शिक्षा में बाधा न बने।
प्रमुख तथ्य:
- ● योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एससी/एसटी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक समान अवसर उपलब्ध कराना है।
- ● पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में निर्धारित फीस में छूट अथवा पूर्ण फीस माफी का लाभ दिया जाता है।
- ● योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं प्रवेश मानदंडों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को मिलता है।
- ● इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों के अभाव में कोई भी पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
- ● विद्यार्थियों को प्रवेश के समय आवश्यक जाति, आय एवं शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
- ● नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता, फीस माफी की सीमा एवं आवेदन प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षण संस्थान के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होती है।


