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Sunday, August 23, 2026, 7:48 am

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27 ग्राम स्मैक के 16 साल पुराने मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

स्वतंत्र पत्रकार. जोधपुर 

एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 16 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि दिनांक 24/06/2011 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने पीपाड़ से देवताड़ा जाने वाली रोड से एक मोटर साइकिल के पीछे बैठे बंशीलाल पुत्र पोकर राम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डांगियावास जोधपुर से 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 15 गवाह, 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 1 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त बंशीलाल पुत्र पोकर राम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डांगियावास, जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor