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Sunday, August 23, 2026, 7:47 am

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तरंग शक्ति : जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक

शिव वर्मा. जोधपुर 

पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में होने वाली वीवीआईपी विजिट व वायुसेना स्टेशन जोधपुर में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ‘तरंग शक्ति-2024’ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन, उपयोग पर रोक संबंधी निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन, उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश 23 अगस्त को सायं 5 बजे से 21 सितंबर को सायं 5 बजे तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन, प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor