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Thursday, July 9, 2026, 4:40 am

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विशेष योग्यजन स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

डीके पुरोहित. जोधपुर
राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा में उप मुख्यमंत्री द्वारा युवा दिव्यांगो को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई हैं। ऐसे दिव्यांगजन जो चलने-फिरने में असमर्थ है। ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक मनमीत कौर ने बताया कि आवेदको को आय प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, राजकीय /मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटो (विकलांगता दर्शाता) दस्तावेजों को जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना आवश्यक है। ये सभी दस्तावेज जन आधार कार्ड में अपडेट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है।

पात्रता एवं शर्ते एवं वांछित दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र
ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उसको आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नही कर रहे हैं, उनकी माता-पिता, अभिभावकों स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो। इसके लिए प्रार्थी को स्व प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हों।
निःशक्तता प्रमाण पत्र -चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन का चिकित्सा प्राधिकारी,  चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। मूल निवास सक्षम अधिकारी जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी। अथवा कोर्ट दस्तावेज जो मूल निवास को दर्शाता हो।
आधार कार्ड
आवेदक को आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदक को जन आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
आयु प्रमाण पत्र
कॉलेज जाने वाले विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं के लिए किसी भी आयु वर्ग के ऐस शेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है। रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 18 वर्ष से 29 वर्ष आयु वर्ग के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरीत की जायेगी। वित व्यय-2 विभाग की सहमति के अनुसार कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरित की जायेगी। आयु संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित जैसे 10 वीं की अंकतालिका अथवा सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, एवं अन्य की प्रति संलग्न करनी होगी। नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य, सस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा। (जो वर्तमान में अध्ययनरत है उन्हीं के लिए हैं।) प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो।
रोजगार का प्रमाण पत्र 
विशेष योग्यजन आवेदक जो कि रोजगार कर रहे है, द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र देना होगा। फोटो-आवेदक द्वारा स्वयं का फोटो (विकलांगता प्रदसहित करते हुये) आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस की स्वयं को प्रमाणित प्रति देनी होगी
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाईन आवेदन करना होगा ऑनलाईन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ईमित्र अथवाS.S.S portal www. sso. rajsthan.gov in.SJMS DSAP  के आईकन के माध्यम से आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।
Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor