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Thursday, July 9, 2026, 8:32 am

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अवैध रिफिलिंग : 70 सिलेंडर, 2 टैक्सी और 1 कार जब्त; रसद विभाग की कार्रवाई

राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई

पारस शर्मा. जोधपुर 

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को मंगलवार को पुलिस थाना देवनगर द्वारा राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड़ क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं अवैध गैस रिफलिंग कार्य किये जाने की सूचना मिली। जिसमें जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर पुष्पराज पालीवाल के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी राधेश्यामदास, प्रवर्तन निरीक्षक राजकरण बारहठ एवं महिमा जैन के जांच दल द्वारा राजीव गांधी कॉलोनी स्थित दो अलग-अलग स्थानों पर घरेलू गैस के दुरूपयोग एवं अवैध रिफलिंग के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

जांच दल द्वारा 63 प्यारे मोहन चौक के पास देवनगर राजीव गांधी कॉलोनी स्थित बाबूलाल पुत्र आईदानराम के मकान की जांच में घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण पाए गए तथा पूछताछ में बाबूलाल ने बताया कि उनका पुत्र सुभाष यह कार्य करता है। इस कार्यवाही में उक्त स्थल से 56 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) एवं दो मालवाहक टैक्सियों को जब्त किया गया।

इसी कॉलोनी में स्थित एक अन्य कार्यवाही में जांच दल ने नियाज मोहम्मद के मकान की जांच में पाये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक कार को जब्त किया गया। इस मकान में मोहम्मद ईसमाइल पुत्र मोहम्मद ईसाक द्वारा अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। इन कार्यवाहियों में अधिक संख्या में घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण तथा इनका व्यापक रूप से अवैध रिफलिंग में इस्तेमाल करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

विशेष अभियान : 3 माह में 48 कार्रवाई 

जिला रसद अधिकारी प्रथम के निर्देशन में घरेलू गैस के दुरूपयोग एवं अवैध रिफलिंग के विरूद्ध कार्यवाही के लिए गठित जांच दल द्वारा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में विगत 3 माह में विशेष अभियान के तहत अब तक 48 कार्यवाही की गई है। जिसमें 481 घरेलू गैस सिलेण्डर 15 छोटे सिलेण्डर तथा 140 बड़े वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को बिना कागजात के अवैध उपयोग एवं अवैध रिफलिंग करने के कारण जब्त किया गया है।

व्यवसायियों के लिए दिशा निर्देश

सभी रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, होटल एवं ढाबा संचालकों, मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि वे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 19 किग्रा के व्यावसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग करें। ये सिलेण्डर अधिकृत गैस एजेन्सी से कनेक्शन प्राप्त कर गैस एजेन्सी के अधिकृत व्यक्ति से बिल प्राप्त करके ही उपयोग करें तथा अपने पास अधिकृत गैस कनेक्शन अनुसार ही गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर रखें। कनेक्शन की सख्या से अधिक बड़े सिलेण्डर रखना भी वर्जित है। रसद विभाग की टीम द्वारा जांच के समय कनेक्शन के कागजात एवं बिल की मांग प्रतिष्ठान संचालक से की जा सकती है। इसलिए सभी कनेक्शन के कागजात व बिल प्रतिष्ठान पर रखें।

आमजन से अपील

आमजन से अपेक्षा है कि वे रसद विभाग अथवा पुलिस का अवैध गैस सिलेण्डर का भण्डारण व रिफलिंग करने वाले लोगों की सूचना दे जिससे गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जा सकें।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor