अमित सांखला. जोधपुर
शहर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने पूरे जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। यह आदेश 1 सितम्बर 2025 की सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गया है और आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि हाल ही में आयोजनों में ड्रोन के इस्तेमाल से सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई थी। ड्रोन का अनधिकृत उपयोग किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर खतरा बन सकता है। जोधपुर सामरिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर है, ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाना जरूरी हो गया है।
कैसे मिलेगी अनुमति?
किसी भी सामाजिक, धार्मिक, प्री-वेडिंग शूट या पर्यटन से जुड़े उपयोग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी या डीसीपी कार्यालय में आवेदन करना होगा। अनुमति के बिना उड़ाए गए ड्रोन पर तुरंत कार्रवाई होगी।
कानूनी कार्रवाई क्या होगी?
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि नागरिकों को आदेश का पालन करना ही होगा, वरना दंडात्मक कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।
शिकायत कहां करें?
अगर किसी इलाके में अनाधिकृत ड्रोन उड़ता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को दी जा सकती है।
शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें
“सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। आमजन से अपील है कि आदेश का पालन करें और शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।” – ओम प्रकाश, पुलिस आयुक्त जोधपुर





