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महिला बंदी सुधारगृह में बंदियों को विधिक जानकारी दी

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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित
राइजिंग भास्कर डॉट कॉम. जोधपुर 
रालसा जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला की सचिव डॉ. मनीषा चौधरी द्वारा महिला बंदी सुधारगृह में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई।
सचिव डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष में सभी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर 1987 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रोवाइड करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
डॉ. चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत देश में कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा देने के लिए और विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं और भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रोवाइड करवाने का प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1)विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है।
सचिव डॉ. चौधरी ने बताया कि नालसा देशभर में कानूनी सहायता कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। मुख्य रूप से राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति आदि को निम्नलिखित कार्य नियमित आधार पर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है-
1. सुपात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना।
2. विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना।
मुफ्त विधिक सेवाएं
1. किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रकार प्रभार अदा करना।
2. विधिक कार्यवाही में वकील उपलब्ध करवाना।
3. विधिक कार्यवाही में आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।
4. विधिक कार्यवाही में अपील एवं दस्तावेज के अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करवाना।
महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप एवं औद्योगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग, विकलांग लोग, हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रुपए 3,00,000/- से अधिक नहीं है, बेगार या अवैध मानव तस्करी या व्यापार के शिकार लोग मुफ्त कानूनी सहायता पाने के लिए पात्र हैं।
कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री प्रदीप लखावत, जेलर लीला प्रजापत, जेलर कविता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ श्री महिपाल सिंह सहित अन्य कर्मचारी जेलकर्मी उपस्थित रहे
Rising Bhaskar
Author: Rising Bhaskar


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