निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के तहत कक्षा 6 से उच्च शिक्षा तक मिलेगा आर्थिक सहयोग
दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर
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राजस्थान सरकार की निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं जीवनसाथी को कक्षा 6 से उच्च शिक्षा तक पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
प्रमुख तथ्य
- पात्रता: पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों या एक बच्चे व जीवनसाथी को लाभ।
- शर्त: श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण कम से कम एक वर्ष से सक्रिय होना चाहिए।
- जीवनसाथी: आवेदन करने पर आयु 35 वर्ष या उससे कम हो।
- सहायता राशि: कक्षा 6 से स्नातक तक ₹8,000 से ₹15,000 वार्षिक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अधिक राशि।
- दस्तावेज: श्रमिक कार्ड, पिछली कक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नियमित उपस्थिति प्रमाण पत्र आवश्यक।




