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Wednesday, September 9, 2026, 3:59 pm

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पुलिस आयुक्त के संपूर्ण क्षेत्र में विजयी जुलूस निकालने के संबंध में निषेधाज्ञा आदेश जारी

प्रथम चरण में नगरपालिका मथानिया व तिंवरी का मतदान 9 सितंबर तथा द्वितीय चनरण में नगर निगम जोधपुर चुनाव का मतदान 11 सितंबर को प्रस्तावित है।

सुनील वर्मा. जोधपुर

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शहीन सी द्वारा आयुक्तालय में प्रथम चरण में नगरपालिका मथानिया व तिवंरी का मतदान 09 सितंबर तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जोधपुर चुनाव का मतदान दिनांक 11 सितंबर को होना प्रस्तावित है। इस परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम जोधपुर आयुक्तायल क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से नगरीय निकाय चुनावो के परिणाम पर निर्वाचित सदस्यों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने को निषेध करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के निर्वाचित किसी भी सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 OCP HEADQUARTअन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2026 से लागू होकर 23 सितंबर 2026 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor