केडी इसरानी. जोधपुर
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में एक ताज़ा संशोधन किया है। इसका मकसद बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर लगाम कसना है। इसमें प्रावधान है कि अगर आप साल में 5 या उससे ज़्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़े गए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सस्पेंड हो सकता है। डीएल सस्पेंड होने का मतलब है कि आप 3 महीने के लिए आपको गाड़ी चलाने से रोका जा सकता है। लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जैसे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RT) या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस (DTO), लेगी। अब गाड़ी चलाना सीखना और भी ज़रूरी हो गया है।








