जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय), जोधपुर के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने फास्टैग उपभोक्ताओं के अधिकारों के पक्ष में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नेतड़ा टोल प्लाजा, जोधपुर पर जुर्माना लगाया है।
दिलीप कुमार पुरोहित. जोधपुर
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फास्टैग को ब्लैकलिस्ट बताकर वसूला था ज्यादा टोल, जिला उपभोक्ता आयोग, जोधपुर ने नेतड़ा टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय), जोधपुर के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने फास्टैग उपभोक्ताओं के अधिकारों के पक्ष में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नेतड़ा टोल प्लाजा, जोधपुर पर जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता हर्षा कर्णावट और परिवादी चेतन प्रकाश ने 23 जून 2022 को आयोग के सामने परिवाद पेश कर पक्ष रखते हुए आयोग को बताया कि परिवादी मुकेश चौधरी के वाहन के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद नेतड़ा टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न होने का बहाना बनाते हुए उसे ‘ब्लैकलिस्ट’ बताया और कैश में ही पेनल्टी के साथ टोल शुल्क राशि का भुगतान करने का दबाव बनाते हुए अधिक टोल वसूल करने के लिए परिवादीगण के साथ अनावश्यक रूप से दुर्व्यवहार व बदतमीजी करते हुए उन्हें उत्पीड़ित किया और उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करते हुए जबरदस्ती उनसे टोल शुल्क के रूप में कैश में कुल 190 रूपये वसूल किए, जिसमें 95 रूपये टोल शुल्क और 95 रूपये नॉन-फास्टैग पेनल्टी के रूप में शामिल था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने इसे नियमों के विरुद्ध मानते हुए सेवा में कमी माना और परिवाद को स्वीकार करते हुए आयोग ने नेतड़ा टोल प्लाजा के टोल संचालक को उपभोक्ता से नियमों के विरुद्ध जाकर वसूल की गई राशि 190/- रूपये लौटाने, मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति हेतु अनुतोष राशि 10,000 रूपये व परिवाद व्यय के लिए 5,000 रूपये देने का आदेश दिया है और साथ ही NHAI को भी भविष्य में उसके अधीन आने वाले टोल प्लाजाओं पर नेशनल हाईवे शुल्क नियमों का अक्षरशः पालन करने का आदेश दिया है।








