30 जून तक प्रातः 5:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे मनरेगा कार्य
पारस शर्मा. जोधपुर
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में वर्तमान में पड़ रही प्रचण्ड गर्मी एवं बढ़ते तापमान को देखते हुए कार्यों के समय में परिवर्तन किया गया है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेशानुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 19 के तहत श्रमिकों के लिए 8 घंटे की कार्य अवधि, जिसमें 1 घंटे का विश्रामकाल शामिल है, निर्धारित है।
आयुक्त, जयपुर के पत्रांक दिनांक 15 मई 2026 के क्रम में जिले में मनरेगा कार्यों का समय प्रातः 5.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया गया है।
आदेशानुसार यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में इन्द्राज करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर उपरांत प्रातः 11 बजे के पश्चात एनएमएमएस की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकित करवाकर कार्यस्थल छोड़ सकेगा।
यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरांत कार्यों का समय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जा सकेगा।



