प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत पात्र परिवारों को आर्थिक संबल देकर स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने की पहल
दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली
प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और छंब से विस्थापित पात्र परिवारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार 5.50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है।
प्रमुख तथ्य:
- पात्र विस्थापित परिवारों को ₹5,50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- योजना का उद्देश्य परिवारों को स्थायी आय और आर्थिक पुनर्वास उपलब्ध कराना है।
- लाभ केवल जम्मू-कश्मीर में बसे पात्र पीओके एवं छंब विस्थापित परिवारों को मिलता है।
- यह सहायता प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) के तहत प्रदान की जाती है।
- योजना का क्रियान्वयन जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा निर्धारित पात्रता एवं सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- पात्र परिवारों को समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।




