राजस्थान सरकार की पहल से हजारों जरूरतमंदों को मिल रहा आर्थिक संबल, उम्र के अनुसार दी जा रही मासिक पेंशन
दिलीप कुमार पुरोहित. जोधपुर
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राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राज्य के दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन और जरूरतमंद नागरिकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता के कारण नियमित रोजगार करने में असमर्थ हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से हर माह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती है ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद मिल सके।
योजना के तहत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय भी निर्धारित सीमा के भीतर होना आवश्यक है। राज्य सरकार ने योजना को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ते हुए इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनाया है।
उम्र के अनुसार तय की गई पेंशन राशि
राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आयु के अनुसार अलग-अलग पेंशन राशि निर्धारित की है। योजना के तहत 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 750 रुपये की पेंशन दी जाती है। वहीं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। सरकार ने कुष्ठ रोग से मुक्त हुए तथा सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित लाभार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं, जिनके तहत उन्हें अधिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सहायता
राजस्थान सरकार ने पूर्ण रूप से दिव्यांग यानी 100 प्रतिशत विकलांगता वाले नागरिकों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया है। ऐसे लाभार्थियों को सामान्य पेंशन के अतिरिक्त हर माह अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
सरकार का मानना है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। इसी सोच के साथ यह योजना लगातार विस्तार पा रही है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ई-मित्र केंद्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय या राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई-मित्र केंद्रों के जरिए आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग योजना से जुड़ सकें।
आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आज हजारों दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। बढ़ती महंगाई और रोजगार की सीमित संभावनाओं के बीच यह योजना जरूरतमंद परिवारों को राहत देने का काम कर रही है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का मानना है कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि भविष्य में और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि विशेष योग्यजन अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
राजस्थान सरकार की यह योजना सामाजिक संवेदनशीलता और कल्याणकारी सोच का उदाहरण मानी जा रही है, जो विशेष योग्यजनों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है।



