नियमित कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली
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राजस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को एकमुश्त ₹3,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहयोग देकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
प्रमुख तथ्य:
- ● राजस्थान बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिलता है।
- ● नियमित कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को एकमुश्त ₹3,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- ● योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- ● सहायता राशि सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- ● पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं।
- ● नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को समय-समय पर विभागीय पोर्टल पर जारी आवेदन तिथियों और पात्रता संबंधी अपडेट की जानकारी लेते रहना चाहिए।

