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Friday, July 10, 2026, 6:57 pm

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Lifestyle

रेलवे ने पटरियों व पुलों पर रील नहीं बनाने के प्रति किया आगाह

-रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों पर सेल्फी लेना हो सकता है जानलेवा
-पटरियों व इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के आसपास पतंगबाजी से बचने की भी सलाह

डीके पुरोहित. जोधपुर

रेलवे ने रेल लाइनों और प्लेटफॉर्म किनारों पर सेल्फी लेने और सोशियल मीडिया के लिए रील बनाने वाले यात्रियों और आम लोगों को ऐसा नही करने के प्रति आगाह किया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन के प्रचलन के साथ ही लोगों में रेलवे क्षेत्र में सेल्फी लेने और स्टंट करने का क्रेज निरंतर बढ़ता जा रहा है जो जोखिम भरा और जानलेवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मारवाड़ जंक्शन के पास गोरम घाट पर घटित घटना से सबक लेने की आवश्यकता है जिसमें एक दंपत्ति पुल से गिरने से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।

उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा इस संबंध में सदैव एडवायजरी जारी की जाती है कि सार्वजनिक स्थल होने के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टंट और पटरियों के आसपास पतंगबाजी प्रतिबंधित है और अब जब सभी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है ऐसे में बरसात और त्यौहार के मौके पर पतंबाजी में प्रयुक्त मांझा इलेक्ट्रिक तारों से करंट प्रवाह कर जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही रेलवे पटरियों व प्लेटफॉर्म के किनारों पर मोबाइल इयरफोन का इस्तेमाल करना भी घातक है।

डीआरएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त यात्रियों द्वारा चलती ट्रेन में गेट के पायदान पर सेल्फी लेना अथवा रील बनाने की प्रवृत्ति भी जानलेवा है। उन्होंने यात्रियों व आमजन को आगाह करते हुए यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म के किनारों,रेल पटरियों और पुलों पर चढ़कर मोबाइल फोन के इस तरह से इस्तेमाल से बचने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल के सभी रेल खंडों पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होने से लोगों को लेवल क्रॉसिंग से गुजरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि करंट युक्त तारों के नीचे से वह ज्यादा ऊंचाई वाले वाहनों का उपयोग नहीं करें अन्यथा करंट की चपेट में आने से दुर्घटना घटित हो सकती है।

रेलवे अधिनियम में है जुर्माने का प्रावधान

रेलवे अधिनियम की 189 की धारा 153 के तहत रेल यात्रियों और खुद की सुरक्षा को खतरे में डालने के कृत्य पर 1 से 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है।

मालगाड़ी से रेस के स्टंट पर आरपीएफ ने की थी कार्यवाही

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अप्रेल में जोधपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से रेस करने का तीन युवकों का प्लेटफॉर्म पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होते ही आरपीएफ ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की थी। यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर आरपीएफ को सूचित किया था।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor