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मादक पदार्थों के तस्कर हनुमानराम विश्नोई उर्फ बंढिया की संपत्ति फ्रीज की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेन्द्रसिह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे अभियान मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व तस्करों पर नकेल कसने के लिये एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जिला पुलिस द्वारा 11 सितम्बर 2023 को हनुमानराम पुत्र भल्लाराम विश्नोई निवासी चोढ़ा पुलिस थाना कापरड़ा जोधपुर के विरूद्ध मादक पदार्थ तस्करी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पति का अभिग्रहरण करने के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।
उक्त कार्यवाही के तहत आज सक्षम अधिकारी और प्रशासक, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पति समपहरण) (SAFEM FOP) व एनडीपीएस, दिल्ली द्वारा तस्कर हनुमानराम की तीन सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(2) के तहत फ्रिज करने के आदेश प्रदान किये है।
तस्कर हनुमानराम विश्नोई और उनके परिवार के द्वारा विभिन्न तथ्यों को आयोग के समक्ष पेश किया गया लेकिन तथ्य सारगर्भित व सुसंगत नही होने पर इन तीन सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिये गये। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया की भविष्य में भी जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुये एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (2) के तहत अलग-अलग अपराधियों को चिहिन्त कर कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये सभी थानाधिकारियों/वृताधिकारियों को लगातार निर्देश दिये जा रहे है।
अभियुक्त के फ्रीज की गयी सम्पति का विवरण
1. निर्माणाधीन मकान – गांव चौढ़ा थाना कापरड़ा – अनुमानित किमत 02 करोड़ रूपये।
2. जोधपुर – बर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 25 सरहद विष्णु की ढ़ाणी में खसरा नम्बर 234/209 में इडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पम्प की जमीन।
3. आई.सी.आई.सी. बैक में तस्कर/वान्छित मुलजिम का खाता व उसमें जमा राशि।
