अप्रैल-2013 में शास्त्रीनगर थाने में दर्ज हुआ था केस
गजेन्द्र सिंह राज पुरोहित | जोधपुर ग्रामीण |
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या दो मनीषा शर्मा ने 11 साल पहले ससुर द्वारा दामाद की गोली मार हत्या करने को गंभीर मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 9 अप्रैल 2013 को शैलेंद्र सिंह शास्त्रीनगर स्थित बिजली कर्मचारियों की कॉलोनी में रहने वाले अपने ससुर राजेंद्रपाल से बात करने गया। रात आठ बजे राजेंद्रसिंह ने घर की छत से 22 बोर की राइफल से पोर्च पर खड़े दामाद पर गोली चला दी। शैलेंद्र के पेट में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि गोली नहीं चलाई, मृत्यु अन्य कारण से हुई। दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, इसी सिलसिले में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। सरकार की ओर से नियुक्त अपर लोक अभियोजक अनिल देवड़ा ने कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय ने अभियोजन के 19 गवाहों और 21 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मेड़तासिटी हाल शास्त्रीनगर निवासी राजेंद्रराज पुत्र भंवरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
