जिला कलेक्टर ने परिपत्र जारी कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
राखी पुरोहित. जोधपुर
राज्य सरकार के निर्देश पर दैनिक जनसुनवाई के लिए जारी निर्देशों की पालना में जोधपुर जिला कलक्टर कार्यालय में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जनसुनवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त समय में अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय, जोधपुर के द्वारा कमरा नं. 18 में दिन भर जनसुनवाई की जायेगी।
परिपत्र के अनुसार जनसुनवाई में प्राप्त समस्त प्रकरणों को अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय, जोधपुर द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया जायेगा एवं की गई कार्यवाही से जिला कलक्टर को अवगत करवाया जायेगा। प्राप्त प्रकरण यथासंभव प्रार्थी के मोबाईल नंबर के साथ संपर्क पोर्टल पर दर्ज किये जाये ताकि प्रार्थी को प्रकरण में प्रगति की सूचना मिलती रहे।
परिपत्र के तहत जनसुनवाई व सम्पर्क प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय, जोधपुर को नियुक्त किया गया है। जनसुनवाई के समय अन्य राजकीय कार्य/भ्रमण/अवकाश के कारण जिला कलक्टर के मुख्यालय से बाहर होने की दशा में अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय, जोधपुर द्वारा जनसुनवाई की जायेगी तथा अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय के अवकाश/राजकीय कार्य/ भ्रमण आदि के कारण मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में उनके निजी सहायक द्वारा परिवेदनाएं प्राप्त कर उनको वापस लौटने पर प्रस्तुत की जायेगी। समस्त अपर जिला कलक्टर(अपर जिला कलक्टर-शहर द्वितीय को छोड़कर) के द्वारा भी प्रतिदिन 12 से 1 बजे तक जनसुनवाई की जायेगी।
परिपत्र में जनसुनवाई की समस्त व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा-निर्देश अंकित किए गए हैं। परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने कार्यालय व विभाग में दैनिक जनसुनवाई की व्यवस्था कर इसकी सूचना जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवायेंगे।
