Explore

Search

Thursday, July 9, 2026, 12:25 am

Thursday, July 9, 2026, 12:25 am

LATEST NEWS

The specified slider does not exist.

Lifestyle

उपभोक्ता को बिल न देने पर दुकानदार पर लगा 5000 का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जोधपुर (द्वितीय) के अध्यक्ष श्यामसुन्दर लाटा और सदस्या अफसाना खान ने अधिवक्ता हर्षा कर्णावट और अधिवक्ता चेतन प्रकाश के माध्यम से पेश परिवाद को स्वीकार करते हुए पाल बालाजी मंदिर के सामने स्थित बजरंग मिष्ठान भंडार के दुकानदार प्रकाश प्रजापत द्वारा परिवादी मुकेश चौधरी को खरीदी गई कोल्ड ड्रिंक बोतल का 95 रूपये का बिल नहीं देने व उस कोल्ड ड्रिंक बोतल के साथ स्कीम में मिलने वाली 20 रूपये मूल्य की माजा कोल्ड ड्रिंक दिए जाने से इंकार किए जाने को दुकानदार की सेवा में कमी व अनुचित व्यापार-व्यवहार मानते हुए दुकानदार प्रकाश प्रजापत को परिवादी को 5000 रूपये क्षतिपूर्ति के साथ में माजा बोतल अथवा उसकी कीमत 20 रूपये  2 माह में देने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता हर्षा कर्णावट और अधिवक्ता चेतन प्रकाश ने आयोग को बताया कि परिवादी मुकेश चौधरी ने बजरंग मिष्ठान भंडार के दुकानदार प्रकाश प्रजापत से 95 रूपये की एक कोकाकोला बोतल खरीदी थी, जिसके साथ 20 रूपये मूल्य की माजा कोल्ड ड्रिंक फ्री दिए जाने की स्कीम थी, इसके बावजूद दुकानदार प्रकाश प्रजापत ने परिवादी को इसका बिल देने व साथ में माजा बोतल दिए जाने से इंकार कर दिया, जिसे उपभोक्ता आयोग जोधपुर (द्वितीय) ने दुकानदार की सेवा में कमी व अनुचित व्यापार-व्यवहार मानते हुए दुकानदार पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने के साथ में माजा बोतल अथवा उसकी कीमत परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया है।

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor